आयकर व टैक्स ऑडिट फाइलिंग की अंतिम तारीखों को आगे बढ़ाएं : एनवीसीसी

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NVCC

11 सितम्बर 2025                9.20 PM

नागपुर - विदर्भ चेंबर ऑफ काॅमर्स ने केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, केन्द्रीय मंत्री  नितिन गड़करी व प्रिंसिपल कमिश्नर, आयकर, नागपुर को पत्र प्रेषित कर आयकर व टैक्स ऑडिट रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीखों को आगे बढ़ाने का निवेदन किया है। 

चेंबर के अध्यक्ष अर्जुनदास आहूजा ने कहा कि जिस तरह सरकार ने गैर ऑडिट मामलों के रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीखों को 15 सितम्बर 2025 तक आगे बढ़ाया है हम उसकी सराहना करते हैं, साथ ही केन्द्रीय वित्तमंत्री से निवेदन करते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों एवं समस्याओं को देखते हुए आयकर व टैक्स ऑडिट रिटर्न को फाइल करने की अंतिम  तारीखों को आगे बढ़ाकर करदाताओं एवं प्रोफेशनल्स को और राहत देना चाहिए। 

चेंबर के सचिव सचिन पुनियानी ने कहा कि जैसा कि आयकर फार्म और उसकी जानकारी विभाग द्वारा देर से जारी किए गए हैं और प्रोफेशनल्स टैक्सपेयर्स के लिए ITR 3 की जानकारी भी जुलाई 2025 के प्रथम सप्ताह में जारी की गई जिसके कारण न सिर्फ करदाताओं के लिए बल्कि प्रोफेशनल्स के करों के अनुपालन में बहुत कम समय रह गया है। हालांकि अभी आयकर बेवसाइट अच्छी तरह कार्य रही है किंतु फिर भी कई तकनीकी समस्याओं के कारण वेबसाइट से डेटा निकालने एवं रिटर्न दाखिल करने में बहुत समय बर्बाद होता है। 

चेंबर की प्रत्यक्ष कर समिति के संयोजक सी ए संदीप जोतवानी ने कहा कि आयकर विभाग के सलाहकार के अनुसार करदाताओं को INSIGHT पोर्टल, TRACES पोर्टल आदि विभिन्न पोर्टल पर उपलब्ध कई विवरणों पर जाँच करानी होगी और ये पोर्टल बहुत धीमी गति से कार्य कर रहे हैं जिसके कारण अब तक सिर्फ 5.3 करोड़ पंजीकृत करदाताओं ने ही अपना रिटर्न दाखिल किया और अधिकांश करदाताओं द्वारा रिटर्न फाइलिंग बाकी है। नए फार्म में भी कई नई अतिरिक्त जानकारियां जोड़ी गई हैं।

भारत में 22 सितम्बर से लेकर 27 सितम्बर तक देश के बड़े त्यौहार हैं जिसके कारण न सिर्फ करदाताओं के लिए बल्कि प्रोफेशनल्स द्वारा भी त्यौहारी सीजन में करों के अनुपालन में देरी होगी। अतः चेंबर ने केन्द्रीय वित्तमंत्री से निवेदन किया है कि गैर ऑडिट मामलों को अंतिम तारीख को 30 सितम्बर 2025 तक, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग की अंतिम तारीख 30 नवम्बर 2025 तक तथा ऑडिट मामलों के आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को 31 दिसम्बर 2025 तक बढ़ाया जाना चाहिए।




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